-->

*शासकीय पी.जी.कॉलेज कुरूद में छात्र छात्राओं को नये कानून के जागरूकता के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर दी गई नये कानून की जानकारी*


*शासकीय पी.जी.कॉलेज कुरूद में छात्र छात्राओं को नये कानून के जागरूकता के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर दी गई नये कानून की जानकारी*
*धमतरी पुलिस से एसडीओपी.कुरुद एवं थाना प्रभारी कुरुद द्वारा कॉलेज के छात्र छात्राओं को नये कानून के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी*

 आज दिनांक 10 जुलाई 2024 को शासकीय पी.जी.कॉलेज कुरूद में छात्र छात्राओं का कार्यशाला आयोजित कर नए आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी दी गई।

एसडीओपी.कुरूद श्रीमती रागिनी मिश्रा द्वारा कॉलेज में उपस्थित प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुये उन्हें नये महिला सुरक्षा कानून पर विस्तृत एवं बारीकी से जानकारी देते हुये कहा कि नये कानून में अब धारा 68, 69 के तहत् पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

 तीन नए आपराधिक कानूनों में 1-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 को लेकर वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में धमतरी पुलिस द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजन के लिए निर्देशित किया गया था।

 उन्होंने बताया कि आज 01 जुलाई से लागु हुए नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है।
नवीन कानून कीअवश्यकता एवं अपरिहार्यता के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया।
जिसमे उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी। 
 नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
 इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।
 इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। 
नए कानून न्याय को सरल बनाएंगे लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

 नये कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
 महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा,लैंगिक समानता, हत्या का प्रयास,संगठित अपराध के संबंध में बारीकी से जानकारी देकर उनकी सजा के संबंध में बताया गया। 
                                
 शासकीय पी.जी.कॉलेज कुरुद के जन जागरूकता कार्यशाला में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती रागिनी मिश्रा,थाना प्रभारी कुरुद निरी.अरुण साहू,सउनि.
सुरेश नंद एवं कॉलेज में उपस्थित प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्राएं अधिक संख्या में उपस्थित रहे।