▪️ *ग्राम कोपेडीह में अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री करने वाले दोनों आरोपीयान के विरुद्ध थाना भखारा पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही*
▪️ *दोनों आरोपियान के कब्जे से अवैध रुप से बिक्री हेतु रखे 56 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5600/-रूपये बिक्री रकम 300/- रुपये जुमला कीमती 5900/- रूपये किया गया जब्त*
धमतरी पुलिस थाना भखारा को मुखबिर से सूचना मिली की रामपुर कोपेडीह में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है की सूचना पर तत्काल भखारा पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा ग्राम रामपुर कोपेडीह में मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर आरोपीगण
राजेश कुमार कुर्रे पिता बिसालिक राम कुर्रे उम्र 42 वर्ष सा० कोपेडीह के पास से 03 प्लास्टिक जरकिन में हाथ भट्टी से बना महुआ शराब 24 लीटर कीमती 2400/- रूपये एवं रामेश्वरी देशलहरे पति सोनउ राम देशलहरे उम्र 49 वर्ष साकिन वार्ड कमांक 01 कोपेडीह के पास से 04 प्लास्टिक जरकिन में हाथ भट्ठी से बना महुआ शराब 32 लीटर कीमती 3200/- रूपये एवं बिकी रकम 300/-रूपये को अपने पास रखकर अवैध रुप से बिक्री करते रंगे हाथ पकडे जाने पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना भखारा में अप० क्र. 188/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
*जप्त सामान* कुल जुमला 56 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5600/-रूपये बिक्री रकम 300/- रुपये जुमला कीमती 5900/- रूपये।
*आरोपी गण का नाम*-:
*(01)* राजेश कुमार कुर्रे पिता बिसालिक राम कुर्रे उम्र 42 वर्ष सा० कोपेडीह थाना भखारा जिला धमतरी
*(02)*- रामेश्वरी देशलहरे पति सोनउ राम देशलहरे उम्र 49 वर्ष साकिन वार्ड कमांक 01 कोपेडीह थाना भखारा - जिला धमतरी (छ०ग०)
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी भखारा,साइबर प्रभारी थाना भखारा स्टॉफ एवं साइबर टीम का विशेष योगदान रहा।