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*मुजगहन तालाब में मिले लाश का हुआ खुलासा,तालाब में तैरती लाश की डुबने से नही हुई मौत,गांव के ही ही दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी हत्या*



*मुजगहन तालाब में मिले लाश का हुआ खुलासा,तालाब में तैरती लाश की डुबने से नही हुई मौत,गांव के ही ही दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी हत्या*
*ग्राम मुजगहन तालाब में मिले शव की हत्या के मामले में दोनों आरोपीगण को अर्जुनी पुलिस एवं सायबर टीम ने किया 24 घंटे में गिरफ्तार* 

*मृतक के घुरने की मामुली सी बात को लेकर दोनों आरोपियों ने लड़ाई झगड़ा कर मृतक को दी सजा मौत*

*दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना-अर्जुनी में धारा-103 (1) 238, 3(5) बीएनएस.के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध*

 *संक्षिप्त विवरण*-: प्रार्थी महेन्द्रपुरी गोस्वामी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इनका लड़का अमितपुरी गोस्वामी दिनांक 31.10.2024 को घर से अकेला निकला था जिनका शव ग्राम मुजगहन आबादीपारा नयातालाब में दिनांक 01.11.2024 के सुबह करीब 10:30 बजे तैरता मिला था जिसके सिर बांये मस्तक भाग में चोट का निशान है की रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 82/24 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया। 

धमतरी पुलिस थाना अर्जुनी द्वारा तत्काल जांच की कार्यवाही में करते हुए जांच दौरान मृतक के शव का पीएम कराया गया जहां सरकारी अस्पताल धमतरी के डॉक्टर के टीम के द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण सिर के बांये मस्तक भाग हड्‌डी फेक्चर के कारण होना तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक प्रकृति का होना लेख किया गया जिस पर तत्काल अप. क्र. 283/24 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। 
विवेचना दौरान अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु आस पारा के साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर से पतासाजी कर आरोपी दीपांशु उर्फ दीप साहू एवं विकास कुमार साहू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई उनके द्वारा बताया गया की मृतक के घुरने की बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई जिस पर दोनों आरोपियों ने मिलकर मृतक के सिर पर प्राणघातक पत्थर से वार किया।
और दोनों ने पत्थर से वार करना कबूल भी किया गया।
आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये पत्थर को बरामद आज दिनांक 02.11.24 को आरोपी दीपांशु उर्फ दीप साहू से जप्त किया गया।
 आरोपियों के द्वारा घटना के समय पहने कपड़ा को नयातालाब के गहरे पानी में फेकना बताया गया।
आरोपियों के द्वारा घटना से संबंधित साक्ष्य का विलोपन करना पाये जाने एवं दोनों आरोपियों ने एक राय होकर मृतक की हत्या करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 238 बीएनएस. एवं धारा 3(5) बीएनएस. जोड़ी गई।
 आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी दीपांशु उर्फ दीप साहू एवं विकास कुमार साहू दोनों निवासी ग्राम मुजगहन थाना अर्जुनी जिला धमतरी को आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

*आरोपीगण का नाम*-: 
*(01)* दीपांशु उर्फ दीप साहू पिता चन्द्रशेखर साहू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मुजगहन थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)

*(02)*-: विकास कुमार साहू पिता चन्द्रहास साहू उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मुजगहन थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक सन्नी दुबे, उनि.एल.एस.मंडलेश्वर,सउनि.उत्तम निषाद, प्रआर. खोमेन्द्र भारद्वाज,भूनेश्वर साहू, विजय पति,आर.प्रदीप साहू, सायबर से प्रआर. लोकेश नेताम,आर.फनेश साहू, मुकेश मिश्रा सहित थाना अर्जुनी एवं सायबर की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही

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