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*केवल अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर हुई कार्रवाई**खनिज विभाग खदानों से रेत ढोने जारी करता है टीपी*

*केवल अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर हुई कार्रवाई*
*खनिज विभाग खदानों से रेत ढोने जारी करता है टीपी*
धमतरी 20 जून 2025/ खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में केवल अवैध रेत का परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर ही कार्रवाई की गई है, वैध तरीके से रेत ढोने वाले ट्रैक्टरों पर नहीं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि वैध रूप से खदानों से रेत ढोने के लिए खनिज विभाग द्वारा हर ट्रैक्टर को परिवहन पास टीपी जारी की जाती है। आकस्मिक जांच के समय चालक को उस टीपी को जांच करने वाले अधिकारी को दिखाना पड़ता है ।रेत भरे जिन ट्रेक्टर चालकों द्वारा खनिज विभाग की जारी टीपी दिखाई जाती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिले में लोगों को शासकीय और उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने सभी वैध खदानों को परिवहन पास जारी किए है। 10 जून से प्रदेश में रेत खनन पर प्रतिबंध के बाद भी बिना टीपी के ट्रैक्टरों में रेत का परिवहन अवैध है, और ऐसे ट्रैक्टरों पर ही कार्रवाई की गई है। विभागीय अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सभी रेत खदान पट्टाधारकों को बैठक लेकर संबंधित ग्रामपंचायतों में चल रहे पी एम आवास योजना के मकान निर्माण कार्यो के लिए ट्रैक्टर से रेत आपूर्ति कराने निर्देशित किया गया है । 
अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जिले में ट्रैक्टर यूनियन जैसी कोई पंजीकृत संस्था नहीं है। कार्रवाई के बाद कथित ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष, सचिव या उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में भी कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए है। कथित यूनियन ने इस काम में लगे मजदूरों के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अधिकारियों ने बताया की अधिकांश ट्रैक्टर खेती किसानी के प्रयोजन से ख़रीदे गए है और परिवहन विभाग में उनका पंजीयन भी कृषि कार्य बताकर कराया गया है । किसी वाहन के व्यवसायिक उपयोग के लिए परिवहन विभाग में पंजीयन अतिरिक्त टैक्स जमा कर किया जाता है। अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए ट्रैक्टर मालिकों द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज भी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए है । 
खनिज विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अवैध रेत के व्यवसाय में संलग्न ट्रैक्टरों पर कार्रवाई से किसी भी श्रमिक वर्ग पर रोजी रोटी का कई संकट नहीं है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अवैध रेत परिवहन, खनन और भंडारण में लिप्त पाए जाने पर आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगीं ।