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ट्रैक्टर संघ की शर्त,चलने दो रेत ट्रैक्टर, जिला प्रशासन NGT के नियमों से घिरे,कर रहे कार्यवाही, क्या ट्रेक्टर संघ के जिद के आगे नियम को करेंगे अनदेखा

ट्रैक्टर संघ की शर्त,चलने दो रेत ट्रैक्टर, जिला प्रशासन NGT के नियमों से घिरे,कर रहे कार्यवाही, क्या ट्रेक्टर संघ के जिद के आगे नियम को करेंगे अनदेखा 
धमतरी- राज्य सरकार ने नदी-नालों के रेत खदानों से रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेत खदानें अब 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होंगे। इन चार महीने तक लोगो को भारी परेशानियों का सामना करना न पड़े इसके लिए रेत भण्डारण किया जाता है ताकि चार महीने जिले मे रेत की पूर्ति की जा सके। 
          वही आपको बता दे की धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग लगातार अवैध रेत खदान, हाईवा के साथ साथ ट्रैक्टरो मे भी कार्यवाही कर रही है, कुछ दिन पूर्व खनिज विभाग द्वारा कोलियारी अमेठी और अन्य खदानों मे दबीस देकर महानदी से रेत चोरी कर रहे ट्रैक्टरो पर कार्यवाही किया गया था, जिसके बाद ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष पिंटू अग्रवाल के साथ इनका विरोध कर आज हड़ताल मे बैठे हुवे है और उनका एक ही मांग है की वर्षा ऋतू मे ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकासी किया जाये, लेकिन क्या केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वर्षाकाल में नदियों में खनन संक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है। . इसके मद्देनजर प्रदेश में भौमिकी व खनिकर्म संचालनालय द्वारा सभी कलेक्टरों व खनिज अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।. पर्यावरण स्वीकृत रेत खदानों में भी रेत उत्खनन व परिवहन का कार्य 15 अक्टूबर के बाद ही चालू हो सकेगा.अब क्या ट्रैक्टर संघ के जिद के आगे जिला प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती है