*धमतरी पुलिस से डीएसपी. ट्रैफिक एवं ट्रैफिक स्टॉफ द्वारा शास० उच्च० माध्य० विद्या० देमार में पढाया गया यातायात शिक्षा का पाठ*
*धमतरी यातायात पुलिस द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद कर नेक इंसान (गुड सेमेरिटन) बनने की दी गई शिक्षा*
*जिला ड्रायवर महासंघ धमतरी के समस्याओं के निराकरण के संबंध में की गई चर्चा*
उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणिशंकर चन्द्रा एवं यातायात स्टॉफ द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास० उच्च० माध्य० विद्या० देमार पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 150 छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात व्यवस्था के चार घटक अनुसार जानकारी देते हुए बताया कि *01 इंजीनियरिंग (निर्माण)*: सड़क पर बने चौराहा, तिराहा, टर्न ठीक हो, मार्ग विभाजक, वाहनों के लिए पार्किंग स्थल आदि यातायात के अनुरूप बना हो तभी आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो सकता है। *02 एजेकेशन (शिक्षा)*:- यातायात नियमों के बारे में, यातायात संकेत, चिन्हो के बारे में बताया गया।
*03 इंफोर्समेंट (प्रवर्तन)* के अतंर्गत अगर कोई वाहन चालक यातायात नियमों की जानकारी होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो जैसे शराब सेवन कर वाहन चलाना, दोपहिया में तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट वाहन चलाना, बिना लायसेंस के वाहन चलाना, मोबाईल फोन का प्रयोग करते वाहन चलाना आदि पर चालानी कार्यवाही किया जाता है।
*04 इमरजेंसी (आपातकाल)*:- इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रकार के अस्पतालों में आपातकालीन कक्ष बनाया जाता है, जिससे दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों का बेहतर उपचार कर जान बचाई जा सके, इसके अतिरिक्त गोल्डन ऑवर के बारे में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो जाता है, तो उसे तत्काल 01 घंटे के भीतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने पर जान बचाई जा सकती है।
दुर्घटना होने के बाद एक घंटा का समय घायल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दुर्घटना घटित होने पर तत्काल घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु नजदीक के अस्पताल पर भर्ती कराये। घायल व्यक्ति के मदद करने पर पुलिस के द्वारा आपसे दुर्घटना के संबंध में अनावश्यक पूछताछ व परेशान नहीं करेगें।
अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्तियों की मदद करता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार राज्य सरकार घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को पाँच हजार रूपये का पुरूस्कार देगी।
घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नेक इंसान या गुडसेमेरिटन कहते है, बताकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने और यातायात नियमों का पालन करने बताया गया।
जिला ड्रायवर महासंघ धमतरी के सदस्यों द्वारा यातायात शाखा धमतरी में उपस्थित होकर उप पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी समस्यों को लेकर चर्चा किये जिसमें महासंघ के द्वारा अधिकांश ड्रायवरों के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस नही होना,महासंघ के साथ नही जुड़े होना एवं महासंघ के बनाये गये नियमों का पालन नही करने के संबंध में चर्चा की गई।
चर्चा में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणिशंकर चन्द्रा के द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन चालन करने वाले चालकों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी, साथ ही ड्रायवर महासंघ के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने समझाईश देते हुए परिवहन विभाग के सहयोग से विशेष लर्निंग लायसेंस कैम्प आयोजित कर लायसेंस बनवाने में सहयोग करने हेतु आश्वासन दिया गया।
यातायात पाठशाला में 150 स्कूली छात्र-छात्राएँ, प्राचार्य श्री डी.एन. साहू, शिक्षक श्री बी. आर. साहू, बी.आर. सिन्हा, डी.आर. साहू, श्रीमती एस देवांगन तथा यातायात शाखा से सउनि बोधन ध्रुव, प्र.आर. जितेन्द्र कृदत्त, आर. अनिल साहू, सैनिक मनीष मिश्रा संदीप यादव सम्मिलित रहें। तथा बैठक में ड्रायवर महासंघ के अध्यक्ष श्री अनुप मानिकपुरी एवं सदस्य गण उपस्थित रहे।