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*आबकारी अधिकारी बताकर प्रार्थी का अपहरण कर पॉच लाख की मांग करने वाले आरोपियों को धमतरी पुलिस मगरलोड थाना द्वारा किया गया तत्काल गिरफ्तार*


*आबकारी अधिकारी बताकर प्रार्थी का अपहरण कर पॉच लाख की मांग करने वाले आरोपियों को धमतरी पुलिस मगरलोड थाना द्वारा किया गया तत्काल गिरफ्तार*
*आरोपियों से प्रयुक्त कार एवं अन्य सामान जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना मगरलोड पुलिस द्वारा धारा 140 (3),308 (2), 351(2), 115 (2) धारा 204 एवं 61 (ख) बीएनएस. के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही*

*संक्षिप्त विवरण* -:राजेन्द्र कुमार साहू निवासी विरझुली के द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिनांक 28.07.24 को रात्रि करीबन 08.00 बजे अपने किराना दुकान में था उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति अपने चेहरा में बंदन कलर का गमछा बांध हुये एक सफेद रंग की बिना नंबर वाला कार में आये और स्वयं को आबकारी विभाग के है तुम्हारे विरुद्ध अवैध रूप से महुआ बेचने का शिकायत हुआ है बताकर पूछताछ हेतु हमारे साथ चलो बोले तब प्रार्थी उनके साथ जाने से इंकार करने पर दोनो अज्ञात आरोपियो द्वारा प्रार्थी को जबरदस्ती कार मे बिठाकर कर प्रार्थी का अपहरण कर मोहंदी मगरलोड पाण्डुका के रास्ते रायपुर ले गये रास्ते में जाते-जाते अपने मुंह मे बधा कपडा को खोल दिये थे और गाडी चलाने वाले व्यक्ति प्रार्थी को बोला कि तुम अधिक मात्रा मे महुआ बिकी करते हो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करना है कार्यवाही नही चाहते हो तो 05 लाख रूपये देना पड़ेगा तब प्रार्थी डर की वजह से 04 लाख रूपये देने राजी हो गया तब प्रार्थी को आरोपियो द्वारा पचपेडी नाका रायपुर मे उतार दिये और बोले कि जब तुमको फोन करेंगे जिस दिन व स्थान पर बुलायेंगे तब 04 लाख रूपये लेकर आना और उसके मोबाईल को अपने पास छोडवा लिये प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना मगरलोड के अपराध क्रमांक 252/24 धारा 140 (3),308 (2), 351(2),115 (2). 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी की पता साजी की जा रही थी की दिनांक 30.07.24 को रात्रि गरत के दौरान बिना नंबर की कार में दो व्यक्ति बैठे हुये मेघा की ओर से मोहंदी तरफ जाते मिलने पर गाडी को रोककर नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम निरंजन साहू पिता दशरथ साहू उग्र 34 साल निवासी भैसमुण्डी एवं नागेश्वर उर्फ गोलू साहू पिता फत्ते लाल साहू उम्र 31 वर्ष निवासी सरगी थाना मगरलोड का रहने वाला बताये है। 
जिन्हे गाडी का नंबर प्लेट के संबंध मे पूछताछ करने पर डिक्की मे निकाल कर रखना बताये उक्त वाहन का डिक्की खोलकर देखने पर नंबर प्लेट एवं 02 नग बंदन कलर का गमछा रखा होना एवं कार के सामने का चालक एवं उसके बाजू वाले सीट में प्लास्टिक का लडी नुमा कवर होना पाया गया जो इस प्रकरण में प्रार्थी के बताये अनुसार घटना में प्रयुक्त वाहन एवं दोनो संदेहियो द्वारा गाडी मे रखे हुये गमछा को उपयोग कर घटना घटित करने करने का संदेह प्रदर्षितत होने पर उपरोक्त वाहन एवं दोनो व्यक्ति को थाना मे लाकर कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रार्थी से शिनाख्तगी कार्यवाही कराने पर संदेहियो की पहचान आरोपी होना पाये जाने से गवाहों के समक्ष पूछताछ मेमोरण्डम कथन पर आरोपीगणों के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपी के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कार 02 नग गमछा एवं मोबाईल फोन जब्त किया गया। 
आरोपी गणो के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड तैयार भेजी जा रही है।

*नाम आरोपीगण*-: 
*(01)* -निरंजन साहू पिता दशस्थ साहू उम्र 34 साल निवासी भैसमुण्डी थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.)।
*(02)* नागेश्वर उर्फ गोलू साहू पिता फत्ते लाल साहू उम्र 31 वर्ष निवासी सरगी थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड निरी.राजेश जगत, सउनि.नेहरू साहू, धनीराम नेताम, आर.गजेंद्र साहू, विमल पटेल, धर्मेंद्र साहू, गोविंदा धृतलहरे,कीर्तन सोनकर,नवीन टंडन, अजय गिरी का विशेष योगदान रहा।

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