*नियम विरुद्ध रिफर लेटर की मांग करते हुए जिला शिक्षा विभाग द्वारा सैंकड़ो शिक्षकों को विगत तेरह वर्षो से परेशान किया जाता रहा कर्मचारी हुए परेशान व लाखो का हुआ नुकसान*
शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाओं एवं भत्तों के साथ उनके स्वयं के व उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक की पात्रता होती है परंतु कभी-कभी इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी ये सारे अधिकार होते हुए उन्हें इन सुविधाओं से वंचित हो जाना पड़ता है
। इसी प्रकार धमतरी जिला मे शिक्षा विभाग द्वारा विगत तेरह वर्षो से नियम विरुद्ध रिफर लेटर की मांग करते हुए सैंकड़ो शिक्षकों व अन्य विभागीय कर्मचारियों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों मे इलाज कराने के बाद चिकित्सा प्रति पूर्ति के लिए आवेदन करने पर रिफर लेटर की मांग कर अनेको कर्मचारीयों को जो स्वयं के इलाज कराते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से थक गए होते है उन्हें और परेशान किया जाता रहा है अभी वर्तमान 24/03/26 भी कई कर्मचारीयों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति आवेदन पर रिफर लेटर नहीं होने के कारण बता कर रोक दिया गया है जिसकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उक्त दिनांक को जारी की गई है सूची मे आपत्ति लगाकर कर्मचारियों को बुलाकर कमीशन का भी खेल का भी शिकायत छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला इकाई धमतरी को कुछ कर्मचारीयों द्वारा की गई जिस पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन धमतरी के जिला अध्यक्ष डॉ भूषण लाल चंद्राकर सचिव बलराम ताराम जिला महासचिव डॉ आशीष नायक ब्लॉक अध्यक्ष धमतरी गेवाराम नेताम ने संज्ञान में लेते हुए इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया । जिलाध्यक्ष डॉ भूषण लाल चंद्राकर ने बताया कि शासकीय शिक्षकों के इलाज के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक हेतु विभिन्न कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।जिसमें जिला शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सालय से रिफर लिखवा कर लाना अनिवार्य किया गया है जबकि जिले के अन्य विभाग मे इसकी आवश्यकता नहीं होती जिसे संघ द्वारा कई बार कार्यालय को अवगत कराया गया था पर इसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया जिससे अनेको कर्मचारी शासन के द्वारा प्रदान की गई सुविधा से वंचित हो गए और उन्हें लाखो रूपये का नुकसान हुआ इस समस्या के निराकरण के लिए आज जिलाध्यक्ष डॉ भूषण लाल चंद्राकर ने संबंधित नियम के कॉपी जो 3 अप्रैल 2013 में प्रकाशित राजपत्र मे वर्णित है उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पास प्रेषित कर उन्हें राजपत्र के नियम क्रमांक 10 के बिंदु 4 के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से सरकारी कर्मचारी यदि इलाज करवाते हैं तो उन्हें जिला चिकित्सालय के रिफलर की आवश्यकता नहीं होती।उक्त नियम मे आगे लिखा गया है कि वह संस्थाएं शासकीय सेवकों के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समझी जाएगी उक्त नियम के परिपालन करते हुए रिफर लेटर की मांग पर रोक लगाने की मांग जिलाध्यक्ष द्वारा की गई ।इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी सहमति जताई छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मांग करता है की कार्यालय मे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आवेदनो का निराकरण मानवीय दृष्टि कोण से सहानुभूति पूर्वक किया जाय और किसी भी प्रकार से कर्मचारीयों को परेशान न किया जाय.
डॉ भूषण लाल चंद्राकर
जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला धमतरी