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*चौकी बिरेझर द्वारा ग्राम भैसबोड में शादी समारोह के दौरान हुए हत्या के मामले में पॉच आरोपियों को किया गया गिरफ्तार जिसमें दो विधि से संघर्षरत बालक भी थे शामिल*


*चौकी बिरेझर द्वारा ग्राम भैसबोड में शादी समारोह के दौरान हुए हत्या के मामले में पॉच आरोपियों को किया गया गिरफ्तार जिसमें दो विधि से संघर्षरत बालक भी थे शामिल*
*बाराती एवं घराती के लड़कों के बीच डीजे मेंं नाचने की बात को लेकर हुआ था आपसी विवाद मारपीट*

*संक्षिप्त विवरण*-:दिनांक 21.04.24 को ग्राम छतौद निवासी चंद्रकुमार ध्रुव अपने परिजन एवं गांव के अन्य लोगो के साथ बारात लेकर ग्राम भैसबोड़ निवासी टिकेश्वर ध्रुव के घर आये थे जो बारात को परघौनी कर डीजे एवं बाजा में बाराती एवं घाराती के लड़के लोग नाचते गाते दुल्हन के घर के तरफ जा रहे थे की दुल्हन के घर के कुछ दूर पहले चौक के पास बाराती एवं घराती के लड़को बीच नाचने गाने की बात को लेकर आपसी विवाद मारपीट होने लगे तभी मृतक रविकुमार तारक अपने पास रखे चाकू से बाराती में आये लड़के मृतक राकेश ध्रुव के सीने में मार दिया एवं हरिप्रेम निर्मलकर को पेट के पास चाकू मारकर घायल कर दिया राकेश ध्रुव एवं हरिप्रेम निर्मलकर को मारते देखकर विधि से संघर्षरत बालक एवं आरोपी नरोत्तम ध्रुव गुस्सा में आकर मृतक रविकुमार तारक को पकड़कर चैनसिंह साहू पीछे से हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था उसी समय आरोपी नरोत्तम ध्रुव अपने पास रखे चाकू को निकालकर मृतक रविकुमार तारक के पेट में मार कर दोनो आरोपी वहा से भाग कर बाराती गाड़ी में जाकर बैठ गये मृतक रविकुमार तारक को घायल अवस्था में ईलाज हेतु बठेना अस्पताल धमतरी ले गये जो ईलाज के दौरान मृत्यु हो गया कि शव पंचनामा कार्यवाही बाद मर्ग डायरी प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 302 भादवि० कायम कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशन में विवेचना के दौरान चौकी बिरेझर पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों के पतासाजी के लिए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया,जिस पर आरोपियों को चिन्हांकित भी किया गया। 
एवं संदेहियों से पूछताछ किया गया एवं वहां उपस्थित साक्षियों से कथन के आधार पर चाकू मारने वाले आरोपियों की पता तलाश कर पहचान कार्यवाही कराया गया है आरोपीगण मृतक रवि तारक की हत्या आरोपी नरोत्तम ध्रुव पिता नारायण ध्रुव एवं आयुष साहू पिता शिवदयाल साहू एवं पोखराज यादव पिता मोहन यादव एवं दो विधि से संघर्षरत बालकों को पहचान कराया गया।
आयुष साहू द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू व आरोपी नरोत्तम ध्रुव द्वारा जानबुझकर साक्ष्य छुपाये जाने पाये जाने पर आरोपीगणों की कृत्य अपराध धारा घटित करना पाये जाने से विरुद्ध चौकी बिरेझर थाना कुरूद में अप०क्र०-220/24 धारा-302,201,34 भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर एवं विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है।
*आरोपीगण*-:
*(1)* नरोत्तम ध्रुव पिता नारायण ध्रुव उम्र 18 वर्ष 05 माह ग्राम छतौद थाना तिल्दा जिला रायपुर (छ०ग०)

*(2)* आयुष साहू पिता शिवदयाल साहू उम्र 19 वर्ष ग्राम हीरमी थाना सुहेला जिला बलौदाबाजार (छ०ग०) 

*(3)* पोखराज यादव पिता मोहन यादव उम्र 21 वर्ष ग्राम सरसोपुरी थाना अर्जुनी जिला धमतरी छ०ग०

दो विधि से संघर्षरत बालक

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरुद,चौकी प्रभारी बिरेझर एवं स्टॉफ व सायबर प्रभारी एवं सायबर टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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