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*नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही शास० उच्च० मा० वि० कोलियारी और भोयना में लगाया गया यातायात पाठशाला*


 *नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही शास० उच्च० मा० वि० कोलियारी और भोयना में लगाया गया यातायात पाठशाला*
*धमतरी पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से बचने छात्र-छात्राओं को दी गई जानकारी*
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही राजकीय राजमार्ग 23 से लगे शास० उच्च० माध्य० विद्या० कोलियारी और भोयना में यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित छात्र-छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचने का उपाय बताते हुए स्कूल आने के समय बच्चों को सड़क पर हमेशा बाँये साईड चलने, सड़क पार करने से पहले दांये बांये देखते हुए सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होकर रोड क्रास करने, रोड क्रास हमेशा जेब्रा क्रासिंग से ही करने, अगर जेब्रा क्रासिंग नही तो ऐसे स्थान जहाँ से हमें रोड दोनो ओर दिखे पैसे स्थान से करें बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन नही चलाने बताकर लायसेंस बनाने की प्रकिया से भी अवगत कराया गया। 

यातायात सिग्नलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि चौक चौराहों पर पहुंचने के दौरान यदि लाल बत्ती जल रही है, तो स्टाप लाईन के पीछे रूकने, हरी बत्ती जलने पर यदि रास्ता साफ हो तो आगे बढ़ने, पीली बत्ती जलने पर यदि आप स्टाप लाईन के पीछे है. तो स्टाप लाईन में रूके, स्टाप लाईन पार कर चुके है, तो तत्काल आगे बढ़े बताया गया,साथ ही मार्ग के सूचनात्मक,संकेतात्मक चिन्हों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, सड़क दुर्घटना में मृत्यु के कारणों को बताया कि ओवरस्पीड से वाहन चलाने दोपहिया वाहन में तीन सवारी, दोपहिया में बिना हेलमेट, चारपहिया में बिना सीटबेल्ट, मोबाईल का प्रयोग करते वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना घटित होती है, जिससे अधिक रक्तस्त्राव होने व समय पर उपचार नही मिलने से मृत्यु हो जाती है, अगर हम वाहन चलाने के दौरान इन कार्यों को न करें, और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों, यातायात नियमों का पालन करें तो हम सड़क दुर्घटना से बच सकते है, और औरों को भी बचा सकते है।

 छात्र-छात्राओं को मोटरयान अधिनियम के धाराओं व जुर्माना राशि से अवगत कराते हुए बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना लायसेंस के वाहन चलाता है, तो 1000/- रू जुर्माना, ओरस्पीड से चलने वाले पर 500/- से 1000/- रू, दोपहिया में तीन सवारी चलने पर 300/- से 1000/- रू, इसी प्रकार नाबालिक द्वारा वाहन चालन करने पर परिजन से 1000/- रू जुर्माना लगाया जाता है, बताकर यातायात नियमों का पालन करने समझाईश दी गई, साथ ही डीएसपी. ट्रैफिक द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को कैरियर मंत्र बताकर लक्ष्य निर्धारण कर पढ़ाई करने, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हरसंभव प्रयास करने अभिप्रेरित किया गया। 

उक्त कार्यशाला में 150 से अधिक स्कूली छात्र-छात्राऐं, शिक्षकगण सम्मिलित हुए साथ ही यातायात शाखा से सउनि चन्द्रशेखर देवांगन, सुरेश नेताम, प्र.आर. जितेन्द्र कृदत्त, आर. गणपत डिंडोलकर, राजीव साहू, जुनैद खान, संदीप यादव, संतोष ठाकुर उपस्थित रहें।

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