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*अर्जुनी पुलिस एवं सायबर टीम ने मारूति ईको सायलेंसर चोरी के आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार*


*अर्जुनी पुलिस एवं सायबर टीम ने मारूति ईको सायलेंसर चोरी के आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार*
*आरोपी से चोरी का सायलेंसर किमती 40,000/- रुपये एवं प्रयुक्त होंडा सिटी कार कीमती 5 लाख रुपये कुल जुमला 5लाख 40 हजार रूपये जब्त कर,आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस० के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध* 

*आरोपी सायलेंसर में लगे कीमती प्लेटिनम को निकालने के लिए किया करता था सायलेंसर की चोरी*  

*संक्षिप्त विवरण*-: प्रार्थी ठाकुर राम साहू उम्र 52 वर्ष साकीन नगर पंचायत आमदी, थाना अर्जुनी जिला धमतरी द्वारा दिनाँक 04.07.24 को पंजाब नेशनल बैक आमदी के सामने अपनी मारुति ईको कार खड़ा किया था जब दिनांक 05-07-24 को सबेरे उठ के देखा तो कार का सायलेंसर कीमती 40,000/-रूपये का कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था,आस-पास पता किया पता नही चलने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 05.07.24 को थाना अर्जुनी में कार की सायलेंसर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

 विवेचना के दौरान अर्जुनी पुलिस द्वारा मौका निरीक्षण एवं प्रार्थी का कथन लिया गया एवं चोरी गये सायलेंसर एवं अज्ञात चोर की पता तलाश की जा रही थी एवं आस पास के लोगों से भी पूछताछ किया गया एवं मुखबिर के माध्यम से भी पता तलाश की जा रही थी।

अर्जुनी पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान आमदी में एक व्यक्ति कार के पास संदिग्ध खड़ा मिला जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था जिसको पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा घेरा बंदी कर पकड़ा गया और थाने लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम चंद्रजीत यादव साकीन बिरगांव बताया,उनको और कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया की वह पंजाब नेशनल बैंक के पास खड़ी मारुति ईको सायलेंसर चोरी किया है,और भी दुसरे मारुति ईको कार का सायलेंसर निकालने के लिए घुम रहा था,जिसको सायलेंसर चोरी करने के संबंध में पूछने पर बताया की सायलेंसर में लगे कीमती धातु प्लेटेनियम को निकालकर मंहगे कीमतों में बेचते थे और सायलेंसर को 10 से 15 हजार में अलग बेच देते थे।
आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त कार होंडा सिटी कार सीजी 07-4204 कीमती 5,00,000/- रूपये एवं चोरी का सायलेंसर कीमती 40,000/- रुपये कुल जुमला 5,40,000/- रूपये एवं एक स्टील पाना को जब्त कर बरामद किया एवं आरोपी के विरुद्ध थाना अर्जुनी में अपराध क्र.210/24 धारा 303(2) बीएनएस० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
*नाम आरोपी* -:
*01*. चन्द्रजीत यादव पिता अनुप यादव उम्र 36 वर्ष साकीन रावाभाठा बीनू पेट्रोल पंप के पास बिरगांव,थाना खमतराई ,जिला रायपुर (छ०ग०)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुनी एवं साइबर प्रभारी निरी.सन्नी दुबे,उनि.कपिश्वर पुष्पकार,सउनि.राजेंद्र सोरी,प्रआर.देवेंद्र राजपूत, आर.खेमु हिरवानी,कृष्णा पाटिल,आर.प्रदीप साहू का विशेष योगदान रहा।