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*धमतरी पुलिस यातायात द्वारा जागरूकता अभियान के तहत उच्च० माध्य० विद्या० बिरेतरा में आयोजित की गई यातायात पाठशाला*


*धमतरी पुलिस यातायात द्वारा जागरूकता अभियान के तहत उच्च० माध्य० विद्या० बिरेतरा में आयोजित की गई यातायात पाठशाला*
*बिरेतरा के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं यातायात कानून के संबंध में दी गई जानकारी*

धमतरी पुलिस से 
उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणिशंकर चन्द्रा एवं यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास० उच्च० बिरेतरा पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 160 छात्र-छात्राओं को यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिग बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000/- रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है, उसी प्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300/-- रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500/- रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000, बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000/- रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000/- रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है।
 इसी क्रम में यातायात के चार घटक 01 इंजीनियरिंग (निर्माण) 02 एजुकेशन (शिक्षा) 03 इंफोर्समेंट (प्रवर्तन) 04 इमरजेंसी (आपातकाल) एवं रोड यूजर को परिभाषित कर विस्तृत जानकारी देते हुए सुरक्षित सफर करने हेतु यातायात नियमों का पालन करने बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।

यातायात पाठशाला में 160 स्कूली छात्र-छात्राएँ, प्राचार्य गेवाराम नेताम, शिक्षक श्री खिलेश कुमार साहू, श्री चोवा राम चन्द्राकर, श्री रोहित कुमार साहू, श्री जसवंत सिंह रघुवंशी, श्री मति खेदी साहू, श्रीमति बी. संगीता राव व अन्य शिक्षकगण तथा यातायात शाखा से, सउनि चन्द्रशेखर देवांगन, आर. अनिल साहू, जुनैद मिर्जा, संदीप यादव सम्मिलित रहें।