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*धमतरी पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत शास० उच्च० माध्य० विद्या० डोमा में लगाया गया यातायात पाठशाला*


*धमतरी पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत शास० उच्च० माध्य० विद्या० डोमा में लगाया गया यातायात पाठशाला*
*स्कूली छात्र-छात्राओं को दिया गया ट्रैफिक सिग्नल एवं यातायात नियमों की जानकारी* 

*तेज रफ्तार वाहन पर नियंत्रण लगाने ग्राम गुजरा के सरपंच एवं पंच द्वारा यातायात पुलिस से की गई थी मांग*

*तेज रफ्तार वाहनों पर कार्यवाही करने का दिया आश्वासन एवं गति नियंत्रण हेतु लगाया गया रोड स्टॉपर*

 स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात सउनि.चन्द्रशेखर देवांगन एवं यातायात स्टॉफ द्वारा शास० उच्च माध्य० विद्या० डोमा पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 200 छात्र-छात्राओं को यातायात सिग्नल के बारे में जानकारी दिया गया कि लाल बत्ती जलने पर स्टाप लाईन के पीछे रूक जाये, हरी बत्ती जलने पर यदि रास्ता साफ हो तो आगे बढ़ने, पीली बत्ती जलने पर यदि आप स्टाप लाईन के पीछे है, तो स्टाप लाईन में ही रूके, स्टाप लाईन पार कर चुके है, तो तत्काल आगे बढ़े बताया साथ ही मार्ग के सूचनात्मक, संकेतात्मक चिन्हों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 

छात्र-छात्राओं को सायकल से स्कूल आने-जाने के दौरान झुड में नही चलने, एक-एक कर के आगे पीछे चलने, मार्ग में बातचीत करते हुए नही चलने, मार्ग में रेसिंग नही करने, हमेशा बांये चलने, दोपहिया चारपहिया वाहन में सफर के दौरान हेलमेट व सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने, तेजगति से वाहन चालन नही करने,असावधानीपूर्वक ओवरटेक नही करने, मोबाईल फोन व हेडफोन का प्रयोग करते वाहन नही चलाने, गलत दिशा में वाहन नही चलाने, मालयान वाहन में सवारी नही बैठाने, नशापान कर वाहन नही चलाने, आदि यातायात नियमों के बारे में बताकर स्वयं पालन करने व परिजन, आस-पड़ौस, रिश्ते एवं नातेदारों को भी प्रचारित करने बताया गया।
 साथ ही यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिक बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000/- रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है।

 उसी प्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300/- रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500/- रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000/- बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000/- रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000/- रूपये, पाल्युशन सर्टिफिकेट नही रखने से 1000/- रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।

 ग्राम पंचायत गुजरा के सरपंच के नेतृत्व में पंच व ग्रामीणजन डीएसपी. ट्रैफिक श्री मंणिशंकर चन्द्र से मिलकर शिकायत दियें की ग्राम गुजरा धमतरी
-रायपुर मुख्य मार्ग में
स्थित है, जहाँ पर मेन रोड किनारे दोनों ओर गांव का बसाहट है, जहाँ से अनेको वाहन तेज रफ्तार से गुजरती है, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, पैसे वाहनों पर कार्यवाही करने के साथ वाहन के गति नियंत्रण का उपाय किया जावें और ग्राम गुजरा के मेन रोड में बैरिकेट लगाने मांग
करने पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा तत्काल ग्राम गुजरा में वाहनों के गति नियंत्रण हेतु रोड स्टापर लगाने एवं संबंधित विभाग को गति नियंत्रण हेतु रंबल स्ट्रीप लगाने पत्राचार
करने के साथ ग्रामीणों को आश्वासन दिये कि तेज रफ्तार वाहनों पर भी कार्यवाही कि जायेंगी साथ ही आप लोगों को भी गांव में जाकर गांव के लोगों को ध्यानपूर्वक रोड क्रास करने, शराब सेवन कर वाहन
नही चलाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन नही चलाने, माल वाहक वाहनों में सवारी नही बठाने एवं
यातायात नियमों का पालन करने बताने कहा गया।

यातायात पाठशाला में प्राचार्य श्रीमती सरोज सिन्हा शिक्षक श्रीमती के.एल. साहू, श्री आर. के. साहू, श्री गजेन्द्र साहू, श्री टी.आर. निषाद,श्री बी.पी.साहू, श्रीमती प्रतिमा साहू,श्रीमती रेखा सिन्हा,कल्पना बघेल तथा यातायात शाखा से, आर.अनिल साहू एवं लगभग 200 स्कूली छात्र-छात्राएँ सम्मिलित रहें।

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