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*धमतरी पुलिस यातायात द्वारा नाबालिक वाहन चालकों के अभिभावकों को नोटिस देकर दी गई चेतावनी*


*धमतरी पुलिस यातायात द्वारा नाबालिक वाहन चालकों के अभिभावकों को नोटिस देकर दी गई चेतावनी*
*नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा दोबारा वाहन से स्कूल आने पर होगी कड़ी कार्यवाही*

*03 दिनों में 35 नाबालिक स्कूली छात्र छात्राओं को वाहन चलाते पकड़े गये*

 उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणिशंकर चन्द्रा एवं यातायात स्टॉफ द्वारा सड़क सुरक्षा के बैठक में कलेक्टर महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों का
पालन कराने के लिए नाबालिक स्कूली छात्र-
छात्राओं को विशेष अभियान के तहत सेंट
जेवियर्स स्कूल, मॉडल स्कूल, म्यूनिस्पिल स्कूल, मेनोनाईट इंग्लिश स्कूल एवं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल बठेना के स्कूलों में जाकर चेक किया गया। 

नाबालिक स्कूली छात्र- छात्राओं को वाहन से स्कूल नही आने एवं स्कूल प्रबंधकों को नाबालिक स्कूली छात्र-छात्राओं को वाहन से स्कूल आने पर प्रतिबंध करने निर्देर्शित किया गया, साथ ही ऐसे नाबालिक स्कूली छात्र-छात्राओं जो वाहन में स्कूल आये थे के अभिभावकों को तलब
कर यातायात शाखा में नाबालिक स्कूली छात्र-
छात्राओं को वाहन नही देने 17-18 वर्ष के बच्चों के लिए बिना गेयर वाहन का लायसेंस बनाया जाता है, बनाकर ही बिना गेयर 50 सीसी वाहन को बच्चों को चलाने के लिए दे, अभिभावकों को नोटिस देकर अपने नाबालिक बच्चे को वाहन नही देने अन्यथा दोबारा चेकिंग करने पर कोई बच्चा नही मानता है, तो उनके अभिभावक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही
किया जायेगा,जिसमें 25000/- रू जुर्माना एवं तीन माह का कारावास हो सकेगा समझाईश दी गई साथ ही बच्चों को भी वाहन नही चलाने बताया गया। 


यातायात नियमों के तहत नाबालिक बच्चे जिसकी उम्र 17 से 18 वर्ष है, वही बिना गेयर के लायसेंस बनवाकर वाहनचला सकता है।
नाबालिक व बिना प्रशिक्षित बच्चें वाहन चलाते है, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। 

वाहन चलाने के पूर्व वाहन प्रशिक्षण केन्द्र में या अपने अभिभावकों के देखरेख में वाहन चलाना सीख लें, वाहन चालन में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने के उपरांत ड्रायविंग लायसेंस हेतु आवेदन कर लायसेंस प्राप्त कर ही वाहन चलाने समझाईश देकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

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