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*धमतरी पुलिस,थाना सिटी कोतवाली द्वारा धोखाधड़ी के मामले में दूसरे आरोपी को भी हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)से किया गया गिरफ्तार,एक आरोपी को पूर्व में ही किया जा चुका है गिरफ्तार*



*धमतरी पुलिस,थाना सिटी कोतवाली द्वारा धोखाधड़ी के मामले में दूसरे आरोपी को भी हबीबगंज भोपाल (म.प्र.)से किया गया गिरफ्तार,एक आरोपी को पूर्व में ही किया जा चुका है गिरफ्तार*
*आरोपी द्वारा प्रार्थी से रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में लाभ दिलाने के नाम पर 8,67,680/- रूपये अधिक राशि का किया गया था धोखाधड़ी*

*आरोपी के विरुद्ध थाना सिटीकोतवाली धमतरी में धारा 420, 34 भादवि०के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध*

*संक्षिप्त विवरणः*- प्रार्थी उमेश कुमार पटेल दिनाँक 08.11.24 को थाना सिटी कोतवाली आकर एक लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनाँक 28.04.22 से दिनाँक 22.07. 23 के मध्य भिलाई निवासी ज्ञान प्रकाश साहू एवं देवकृष्ण साहू द्वारा रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में इनवेस्ट करने पर 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर आईडी खुलवाकर अपने खाते में ज्ञान प्रकाश साहू द्वारा 1,53,680/- रूपये एवं देवकृष्ण साहू के खाते में 30,000/- रूपया डलवाकर शेष रकम को उक्त कंपनी में जमा कराकर कुल 8,67,680/- रूपये का कंपनी कंपनी में इनवेस्ट होने पर दिनाँक 22.07.23 को उक्त दोनो के द्वारा कंपनी को नुकसान होने से शॉफ्टवेयर बंद होना बताकर प्रार्थी को AIFX CRYPTO CURRENCY कंपनी द्वारा दिया जाना बताकर META MASK WALLET में 23,711 क्वाईन भेजकर ज्ञान प्रकाश साहू एवं देवकृष्ण साहू द्वारा प्रार्थी के साथ साथ अन्य लोगो के साथ भी धोखाधड़ी की गयी है जिसकी रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में दिनांक 08-11-24 को धारा 420 भादवि० का अपराध पंजीबद्ध दर्ज कराई गई।
जिसको तत्काल विवेचना में लिया गया। 
एवं विवेचना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने बैंक अकाउन्ट तथा आरोपियों द्वारा भेजे गये कंपनी के पीडीएफ के दस्तावेज की प्रतियां जप्त कर प्रार्थी एवं धोखाधड़ी का शिकार हुए लीलाराम साहू, पीलाराम चन्द्राकर, रेवाराम निषाद, पवन चन्द्राकर, खेमलाल साहू का कथन दर्ज किया गया।
 उक्त सभी से 1,17,05,365/- रूपये से अधिक राशि को उक्त कंपनी में 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ मिलने का एवं ब्रोकरेज को 4 प्रतिशत तथा एक इनवेस्टर जोड़ने पर जोड़ने वाले इनवेस्टर के ब्रोकरेज का 2 प्रतिशत का लाभ मिलने का प्रलोभन देकर नगद रकम एवं ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से जमा कराकर 1,17,05,365/- रूपये का उक्त दोनो आरोपियों द्वारा एक राय होकर धोखाधडी कर छल करना पाया गया है जिससे प्रकरण में धारा 34 भादवि० जोड़ी गयी है।
 एवं अन्य कई निवेशको से भी इसी प्रकार से नगद रकम लेकर ठगी किया गया है।
 उक्त प्रकरण में एक आरोपी देव कृष्ण साहू को 10 दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
आज दूसरे आरोपी ज्ञान प्रकाश साहू को भोपाल (एम.पी.) हबीबगंज से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। 
यह आरोपी दूसरे आरोपी देवकृष्ण साहू के गिरफ्तार होने के बाद से फरार चल रहा था जो भोपाल (म.प्र.)के हबीबगंज में छुपा हुआ था।

*आरोपी का नाम*-: ज्ञान प्रकाश साहू पिता राजेंद्र कुमार साहू उम्र 36 वर्ष सा० कुबेर इनक्लेव, ब्लॉक-3,2ई कोहका भिलाई थाना भिलाई,जिला- दुर्ग
(छ.ग.)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटीकोतवाली धमतरी निरीक्षक राजेश मरई,सायबर तकनीकी सेल प्रभारी निरीक्षक सन्नी दुबे, उनि.लक्ष्मीकांत शुक्ला एवं सायबर टीम से प्रआर. नितिन पांडेय आर.युवराज ठाकुर, आनंद कटकवार सहित थाना स्टॉफ की महत्वपूर्ण भुमिका रही।

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