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*दो ट्रेलर के ड्राइवरों द्वारा अपने मालिक के दोनों ट्रेलर के 14 चक्के को बेचकर गाड़ी खड़ा कर गायब हुए दोनों आरोपी ड्रायवर सहित चोरी के टायर खरीदने वाले दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*



 *दो ट्रेलर के ड्राइवरों द्वारा अपने मालिक के दोनों ट्रेलर के 14 चक्के को बेचकर गाड़ी खड़ा कर गायब हुए दोनों आरोपी ड्रायवर सहित चोरी के टायर खरीदने वाले दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*
*आरोपियों से कुल जुमला 339000/- रू० जप्त कर धारा 316(4), 317(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 316(4), 3(5) बीएनएस.के तहत किया गया विधिवत कार्यवाही*

*संक्षिप्त विवरण* -: ट्रेलर वाहन क्र.NL 01 AG 8011 के चालक राजेन्द्र कुमार कुशवाहा एवं ट्रेलर वाहन क्र. NL 01 AJ 4511 के चालक दीपू कुशवाहा उर्फ मुनममेश दोनो ट्रेलर में ट्रासपोटिंग का सामान भरकर दिनांक 19.01.25 को सुबह निकला था जो दंतेवाडा में माल खाली कर दिनांक 23.01.25 के सुबह निकले थे जो दिनांक 24.01.25 के करीबन शाम तक के रायपुर पहुंच जाना था लेकिन वे लोग दिनांक 25.01.25 के सुबह 07:30 बजे तक नही आये। तथा दोनों ड्रायवर ने अपने अपने मोबाईल को भी स्वीच ऑफ कर दिए थे तब मालिक ने जी०पी०एस के माध्यम से पता किया तो उक्त दोनो वाहन कोड़ेबोड़ के लक्की ढाबा के सामने पेट्रोल पंप के पास एनएच 30 मे खड़ा होने का पता चला तो वो अपने साथ श्रेयांश धाड़ीवाल एवं महेन्द्र सिंह नेगी को लेकर ग्राम कोड़ेबोड लक्की ढाबा के पास आकर देखे तो दोनो वाहन खड़े थे चेक किया तो टेलर वाहन क्र. NL 01 AG 8011 जिसमें 18 चक्का रहता है उसमे 12 चक्का लगा है 06 चक्का डिस्क के साथ गायब है एवं दुसरे ट्रेलर वाहन न० NL 01 AJ 4511 में भी 18 चक्का लगा था उसमे से 10 चक्का लगा है 08 चक्का डिस्क के साथ गायब था तथा वाहनो का डीजल भी नही था और दोनो ड्रायवर वाहनोंं को वही छोड़कर फरार हो गये की रिपोर्ट पर चौकी बिरेझर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 विवेचना के दौरान अपराध धारा 316(5) बीएनएस नही पाये जाने से उक्त धारा को हटाकर धारा 316 (4), 3(5) बीएनएस के तहत कार्यवाही किया गया एवं आरोपियों को पकड़कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया एवं आरोपियों के बताने पर आरोपी वसीम अकरम से खरीदे गये संम्पती कुल 12 नग ट्रेलर वाहन का चक्का डिक्श लगा एवं चक्का खोलने का मशीन जुमला किमती 268,000/- रू० का समान जप्त किया गया एवं आरोपी साहिल अंसारी के द्वारा आरोपी राजेन्द्र कुशवाहा से खीरीदे गये सामान 02 नग ट्रेलर चक्का एवं चक्का निकालने का मशीन कुल जुमला किमती 52000/-रू० एवं आरोपी से आरोपी राजेन्द्र कुशवाहा से सम्पति बिक्री के बचत रकम 9000/-रू० एवं आरोपी दीपू कुशवाहा उर्फ मुनमहेश कुशवाहा से 11000/- रू० कुल जुमला 339000/- रू० जप्त किया गया है आरोपियो द्वारा अपराध धारा 316(4), 317(2), 3(5) बीएनएस का पाये जाने से आरोपी राजेन्द्र कुशवाह एवं मुनमहेश कुशवाहा कुशवाहा उर्फ दीपू को धारा 316(4), 3(5) बीएनएस. के तहत विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी वसीम अकरम एवं साहिल अंसारी को धारा 316 (4), 317(2),3(5), बीएनएस. के तहत विधिवत कर तीनों आरोपियो को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
 *आरोपीगण का नाम*-: 
*(1)* राजनेन्द्र कुशवाहा पिता रामसुख कुशवाहा उम्र 28 वर्ष ग्राम पटेहरा खुर्द थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी (म०प्र०)

*(2)* मुनमहेश कुशवाहा उर्फ दीपू कुशवाहा पिता चिन्तामणी कुशवाहा उम्र 28 वर्ष ग्राम कतरवार थाना मंझौली जिला सीधी (म०प्र०)

*(3)* मो० वसीम अकरम शेख पिता शेख समीम उम्र 30 वर्ष साकिन डबरीपारा केशकाल थाना केशकाल जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

*(4)* मो० साहिल अंसारी पिता मो० अब्दुल कादिर उम्र 19 वर्ष ग्राम बठेनपारा धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी (छ०ग०)

उक्त कार्यवाही में चौकी बिरेझर से सउनि.दक्ष कुमार साहू, प्रआर.शेषनारायण पांडेय, दारा चंन्द्राकर, आर.जितेंद्र चंन्द्राकर एवं सायबर से आर.कमल जोशी का विशेष योगदान रहा।

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