*समाजिक से सामाजिक चुनाव लड़े तो उसे 3 लाख 50 हजार का दण्ड व समाज बहिष्कृत अलग*
ग्राम कोर्रा परगना के महार समाज के साथियों ने कलेक्टर मैडम को अवगत कराया के उनके समाज के प्रांताध्यक्ष अशोक चांद और कोर्रा परगना के अध्यक्ष द्वारा कोर्रा परगना के गांव जहां जहां अनुसूचितजाति का आरक्षण निकला है वहां समाज के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए सामाजिक व्यक्ति का चयन कर रहें हैं और उस चयनित समाजिक व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे 350000रुपये का अर्थदंड साथ ही समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा , साथ ही अन्य सामाजिक जनों ने बताया कि कई वर्षों के बाद उनके पँचायत में अनुसूचित जाति का आरक्षण आने पर वे बेहद खुश थे लेकिन समाज के ऐसे निर्णय पर बेहद दुखी नज़र आ रहें हैं सीधे सीधे यह उनके मौलिक अधिकार और बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है ,ऐसा निर्णय समाज को गर्त में धकेल देगा ,अपने घरेलू व आपसी समाजिक जनों को ऐसे नियम बनाकर लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहें हैं ऐसे निर्णय से वे बेहद हताश हैं...
कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत देश मे सभी स्वतंत्र है ,सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है सभी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है लेकिन किसी भी समाज मे ऐसा नियम लागू नही किया जाता ,
उन्होंने समाजजनो से प्रांताध्यक्ष जी से मिलकर ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा और यदि ऐसे किसी भी प्रकार की राशि की मांग करने पर समाजजन कानून का सहारा भी ले सकते हैं...