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*एसपी. के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध धमतरी पुलिस का सघन अभियान जारी- दो अलग- अलग मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार*



*एसपी. के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध धमतरी पुलिस का सघन अभियान जारी- दो अलग- अलग मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार*
◆ *एक आरोपी से 33 नग देशी शराब व रेंजर सायकल सहित 4,480/-रु० का मशरूका जब्त, दूसरे से बीयर व अंग्रेजी शराब सहित 2,530/- रू० की जब्ती*

◆ *दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) एवं 34(1)(क) के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही*

एसपी.धमतरी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है।
 इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दोनों आरोपियों को अवैध रूप से शराब परिवहन करते एवं बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।
प्रथम कार्यवाही
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पोस्ट ऑफिस वार्ड, धमतरी में दबिश दी गई।

मौके पर आरोपी को आम जगह पर अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए पकड़ा गया। 
आरोपी के कब्जे से - 
11 नग देशी प्लेन शराब (कीमत 880/-रूपये )
21 नग देशी मसाला शराब (कीमत 2,100/-रूपये )
01 नग रेजर सायकल (कीमत 1,500/-रूपये)
कुल जुमला मशरूका 4,480/-रूपये जब्त किया गया।
उक्त प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
● *आरोपी का नाम*
श्रीराम ध्रुव पिता सोनार ध्रुव, उम्र 39 वर्ष
निवासी - मकेश्वर वार्ड, धमतरी
थाना - सिटी कोतवाली, जिला धमतरी (छ.ग.)

● *दूसरा कार्यवाही*
 में मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गोलू ढाबा के पास, सिहावा रोड धमतरी में दबिश दी गई।
 मौके पर आरोपी को आम जगह पर अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया।
 आरोपी के कब्जे से - 
04 बॉटल बीयर (कीमत 800/-रूपये)
07 पौवा अंग्रेजी शराब (कीमत1,730/-रूपये)
कुल जुमला मशरूका 2,530/-रूपये जब्त किया गया।
इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
● *आरोपी का नाम*
कौशलराव रणसिंह पिता सुभाष राव, उम्र 52 वर्ष
निवासी - मराठा पारा, धमतरी
थाना - सिटी कोतवाली, जिला धमतरी (छ.ग.)

धमतरी पुलिस आमजन से अपील करती है कि अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

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