ग्राम बलियारा में शराबबंदी की सख्ती: अवैध शराब बेचने पर 15 हजार और सार्वजनिक स्थान पर पीने पर 5 हजार जुर्माना
धमतरी। जिले के ग्राम बलियारा में नशा मुक्त समाज और खुशहाल परिवार की दिशा में ग्रामीणों ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति के निर्देश पर ग्रामीण युवा विकास समिति ने गांव में शराबबंदी को लेकर सख्त निर्णय लिया है। अब गांव में अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव के चौक-चौराहों, स्कूल से 100 मीटर की दूरी, शासकीय भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाया जाता है तो उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गांव में अवैध शराब बेचते पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा इस प्रकार की गतिविधि करता है तो उस पर जुर्माने की राशि दोगुनी की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
यह निर्णय ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में सरपंच चुम्मन बाई कंवर, उपसरपंच देवनारायण साहू, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष पन्नालाल साहू, थान सिंह कंवर, गोविंद कंवर, भीखाम साहू, अशोक मारकंडे सहित ग्रामीण युवा विकास समिति के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश मारकंडे, उपाध्यक्ष कुलदीप साहू, सचिव गंगाधर साहू और अन्य सदस्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण युवा विकास समिति गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में लगातार सक्रिय है और नशामुक्त, खुशहाल समाज के निर्माण के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे।