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चरमुड़ीया मार्ग, धमतरी में आबकारी विभाग की अवैध मदिरा बिक्री पर बड़ी एवं प्रभावी कार्यवाही। कुल 50 पाव देशी मदिरा जप्त, 1 आरोपी गिरफ्तार।



जिला कलेक्टर * अविनाश मिश्रा* द्वारा दिए गए निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी * रोहित देवांगन* के मार्गदर्शन में तथा आबकारी उप निरीक्षक * निशांत साधु* के नेतृत्त्व गठित विशेष टीम द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर वरुण कंवर ग्राम भोथली थाना कुरूद पिता सुखचैन कंवर उम्र 23 वर्ष के चाय सेंटर पर विधिवत् रूप से दबिश दी गई।

कार्यवाही के दौरान आरोपी के चरमुड़ीया मार्ग पर स्थित चाय सेंटर से मध्य प्रदेश निर्मित 20 पाव अवैध देशी मदिरा मसाला व 30 पाव अवैध देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई। उक्त प्रकरण में आरोपी वरुण कंवर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36(अन्य प्रांत) ,59-क, के तहत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक  निशांत साधु, आशीष ध्रुवअजय राज कश्यप,मुख्य आरक्षक  मुरली सोनी ,आबकारी आरक्षक श्रुति साहू, उमा लक्ष्मी, नीरज चंद्राकर,राजेश यादव, व वाहन चालक मिलेश का सराहनीय एवं सक्रिय योगदान रहा।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है एवं आमज न से अपील की गई है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल विभाग को दें।
चरमुड़िया मार्ग पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 पाव अवैध शराब जब्त; एक आरोपी गिरफ्तार

धमतरी, 9 जुलाई। जिले में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने चरमुड़िया मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश निर्मित 50 पाव अवैध देशी मदिरा जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी रोहित देवांगन के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक निशांत साधु के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर ग्राम भोथली (थाना कुरूद) निवासी वरुण कंवर (23 वर्ष) के चरमुड़िया मार्ग स्थित चाय सेंटर पर दबिश दी।
तलाशी के दौरान चाय सेंटर से 20 पाव मध्य प्रदेश निर्मित अवैध देशी मसाला मदिरा एवं 30 पाव देशी प्लेन मदिरा, कुल 50 पाव अवैध शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 (अन्य प्रांत) एवं 59-क के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक निशांत साधु, आशीष ध्रुव, अजय राज कश्यप, मुख्य आरक्षक मुरली सोनी, आबकारी आरक्षक श्रुति साहू, उमा लक्ष्मी, नीरज चंद्राकर, राजेश यादव तथा वाहन चालक मिलेश की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री या परिवहन संबंधी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल आबकारी विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।

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