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दावा-आपत्ति 30 दिवस के भीतर आमंत्रितमामला बालक के वैधानिक पालक/अभिभावक होने का


दावा-आपत्ति 30 दिवस के भीतर आमंत्रित
मामला बालक के वैधानिक पालक/अभिभावक होने का
धमतरी 02 जनवरी 2025/ जिले के कुरूद तहसील अंतर्गत ग्राम चरोटा में एक नवजात शिशु को बोरी में भरकर नाली के पास छोड़ दिया गया था, जिसे ग्रामीणों की मदद से समुचित ईलाज के बाद बालक कल्याण समिति धमतरी के आदेश पर शिशु को एक जनवरी 2025 से अस्थायी संरक्षण हेतु विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कांकेर में रखा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती जगरानी एक्का ने बताया कि बालक के वैधानिक पालक/ अभिभावक होने का दावा-आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कांकेर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बच्चे को दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जाएगी

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