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*रेलवे निर्माण सामग्री चोरी का बड़ा खुलासा - धमतरी पुलिस ने किए 07आरोपी गिरफ्तार,



 *रेलवे निर्माण सामग्री चोरी का बड़ा खुलासा - धमतरी पुलिस ने किए 07आरोपी गिरफ्तार,
◆ *सितंबर 2025 के मामले में आरोपियों से 1.80 लाख रुपये की 120 नग सरिया बरामद, मेटाडोर वाहन भी जब्त*

एसपी. धमतरी के निर्देशन में जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निरंतर सघन कार्यवाही की जा रही है। 
इसी क्रम में थाना कुरूद पुलिस को रेलवे निर्माण कार्य से जुड़ी चोरी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

*संक्षिप्त विवरण :-*
प्रार्थी अमन कुमार दुबे पिता विष्णु शंकर दुबे, उम्र 26 वर्ष, निवासी एनएच बैस कैम्प खोल्हा, अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा दिनांक 09.09.2025 को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि दिनांक 08-09 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि लगभग 02-03 बजे के बीच अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम कन्हारपुरी के पास रेलवे टीएसएस निर्माणाधीन स्थल से 32 एमएम की लोहे की सरिया 120 नग, कुल कीमत लगभग 1,80,000/- रुपये, चोरी कर ली गई है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अप.क्र. 225/25 धारा 303(2), 3(5) बीएनएस के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण एवं तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर के आधार पर आरोपियों की पतासाजी की गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी विष्णु दास मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपने मेमोरेंडम कथन (धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

आरोपी के कथन के आधार पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों - चंद्रभुषण सिंह, शेख फैजल, टी. शिव कुमार, ओमप्रकाश बंजारे, सुग्रीम राम एवं आकाश गुप्ता को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपने-अपने अपराध स्वीकार किए, जिस पर प्रकरण में धारा 3(5) बीएनएस जोड़ी गई।आरोपी सुग्रीम राम द्वारा गवाहों के समक्ष पेश करने पर चोरी में प्रयुक्त मेटाडोर वाहन क्रमांक CG-17-KK-2545 तथा आरोपी आकाश गुप्ता के पेश करने पर चोरी गई 120 नग लोहे की सरिया बरामद कर विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।

सभी आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

*गिरफ्तार आरोपीगण -* 
*(01)* विष्णु दास उर्फ लालू पिता स्व. धनी दास मानिकपुरी, उम्र 42 वर्ष, निवासी भाठापारा बगदेही, थाना कुरूद, जिला धमतरी
*(02)* चंद्रभुषण सिंह उर्फ बिट्टू पिता गजेन्द्र सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी सुपेला पांच रास्ता, भिलाई, जिला दुर्ग
*(03)* शेख फैजल पिता शेख मुजीब, उम्र 25 वर्ष, निवासी पावर हाउस कैम्प, श्याम नगर, भिलाई, जिला दुर्ग
*(04)* टी. शिव कुमार पिता टी. नागेश्वर राव, उम्र 30 वर्ष, निवासी भिलाई कैम्प-01, थाना छावनी, जिला दुर्ग
*(05)* ओमप्रकाश उर्फ भक्कू बंजारे पिता श्याम लाल बंजारे, उम्र 36 वर्ष, निवासी सतनामी पारा, कोटा रायपुर
*(06)* सुग्रीम राम पिता चंद्रमा राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी खुलासा, थाना जामों, जिला सीवान (बिहार), हाल मुकाम प्रगति नगर, गुडियारी, रायपुर
*(07)* आकाश गुप्ता पिता विनोद गुप्ता, उम्र 33 वर्ष, निवासी शीतला चौक भाठागांव, रायपुर, हाल मुकाम एकता नगर, गुडियारी, रायपुर(छ.ग.)

● उल्लेखनीय है कि प्रकरण में संलिप्त तीन आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। आरोपी विष्णु दास मानिकपुरी उर्फ लालु (42 वर्ष), निवासी भाठापारा बगदेही, थाना कुरूद, जिला धमतरी के विरुद्ध थाना कुरूद एवं धमतरी में सड़क दुर्घटना के 01-01 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी टी. शिव कुमार (30 वर्ष), निवासी केम्प-1 भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग के विरुद्ध हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के तहत 01 गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध है। इसी प्रकार आरोपी शेख फैजल (25 वर्ष), निवासी केम्प-1 पावर हाउस, श्याम नगर भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग के विरुद्ध थाना खुर्सीपार में सामान्य मारपीट का 01 प्रकरण तथा थाना सुपेला में आबकारी एक्ट के तहत 01 प्रकरण दर्ज है।

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