राज्य सरकार का आदेश जारी, भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त पर मिला लाभ
रायपुर/धमतरी।
छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के पंचायत सचिवों को बड़ी राहत देते हुए उनकी 31 दिन की हड़ताल अवधि के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक चली 31 दिवसीय हड़ताल अवधि का समायोजन सचिवों के अर्जित अवकाश खाते से किया जाएगा तथा शेष अवधि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त के अधीन प्रदान की गई है। शासन ने इस संबंध में संबंधित पंचायत सचिवों के अवकाश खाते में उपलब्ध अर्जित अवकाश का समायोजन करने तथा शेष अवधि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति दी है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव अंजू सिंह द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
इस आदेश के बाद प्रदेश भर के पंचायत सचिवों को लंबे समय से लंबित हड़ताल अवधि के नियमितीकरण को लेकर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।